नीमच। एम.ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा रात्रि में दरवाजा तोडकर घर में चोरी करने वाले 2 आरोपीगण (1) हंसराज उर्फ बंटी पिता मोहनलाल, उम्र-23 वर्ष, निवासी इन्द्रानगर विस्तार, नीमच व (2) उदयलाल उर्फ उदा पिता बगदीराम, उम्र-22 वर्ष, निवासी जवाहर नगर नीमच को धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 250-250रू जुर्माना एवं धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 250-250रू जुर्माना, इस प्रकार कुल 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास व 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया। विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 02 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 07.10.2019 को रात्रि की हैं। फरियादिया ज्योति नागर केे माता-पिता कनावटी नीमच में रहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश आवश्यक कार्य से गये थे। चोरी होने के घटना की जानकारी आसपास के लोगो ने मोबाईल पर फरियादिया को दी थी। फरियादिया व उसके माता-पिता दिनांक 20.10.2019 वापस घर आये तो उन्होंने देखा की घर में रखी दो जोड पायजेब चांदी की तथा पैरों की बिछिया व पूजा के लक्ष्मीजी के सिक्के चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 540/2019, धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचक एएसआई कन्हैयालाल सौलंकी द्वारा विवेचना में अन्य अपराध में गिरफ्तार दोनों आरोपीगण से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपीगण द्वारा इस अपराध को करना स्वीकार किया व उनके कब्जे से चोरी की गई सम्पत्ति को जप्त कर शेष विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादिया, पंचसाक्षी व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर चोरी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगण को धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 250-250रू जुर्माना एवं धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 250-250रू जुर्माना, इस प्रकार कुल 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास व 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।