जावद। अनुज कुमार मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद, जिला नीमच द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी मिथुन पिता कैलाश बागरी, उम्र-26 वर्ष, निवासी-ग्राम सुवाखेड़ा, थाना जावद, जिला नीमच को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया। दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 13.06.2013 को शाम के 4ः30 बजे, थाना जावद स्थित चैनसिंह राजपुत के कुएँ की हैं। फरियादी अनिल सुवाखेड़ा बस स्टेण्ड पर खड़ा था तो वहाॅ पर आरोपी मिथुन व अन्य व्यक्ति प्रवीण मोटरसाईकल से आये और फरियादी को घुमने जाने का बोलकर अपने साथ मोरका फंटा स्थित चैनसिंह राजपुत के कुए पर कबुतर पकडने के लिए ले गये। तीनों कुएँ के पास खडे़ थे तभी आरोपी ने जान से मारने की नियत से अनिल को कुएँ में धक्का दे दिया, फिर आरोपी ने कुएँ के अंदर अनिल के ऊपर पत्थर फैके जिस कारण उसे चोटे आई व उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाॅ पर लोग इकट्ठे हो गये व अनिल को बाहर निकाला, इसी बीच मौके का फायदा उठाकर आरोपी वहाॅ से भाग गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जावद पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 234/2013, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कराया गया व आरोपी को गिरफ्तार कर शेष विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैद्य, एजीपी द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा फरियादी की हत्या का प्रयास किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी दिनेश वैद्य, एजीपी द्वारा की गई।