रामपुरा। धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा, कैम्प रामपुरा, जिला नीमच द्वारा खेत की मेड़ पर बैल बांधने की बात को लेकर मारपीट करने वाले 5 आरोपीगण (1) उदयलाल पिता भागीरथ बागरी, उम्र-40 वर्ष, (2) जगदीश पिता भागीरथ बागरी, उम्र-38 (3) बाबूलाल पिता भागीरथ बागरी, उम-35 वर्ष, (4) राधेश्याम पिता भागीरथ बागरी, उम्र-45 वर्ष व (5) प्रकाश पिता भागीरथ बागरी, उम्र-36 वर्ष सभी निवासी ग्राम बर्डिया, तहसील-रामपुरा, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत तीन आहतगण के साथ मारपीट करने के कारण प्रत्येक आहत के साथ मारपीट किये जाने हेतु 3-3 माह, इस प्रकार कुल 9-9 माह के कारावास व 600-600रू. जुर्माने से दण्डित किया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 20.07.2013 को दिन के 12 बजे ग्राम-बर्डिया, स्थित फरियादी नंदलाल के खेत की मेड़ की हैं। फरियादी नंदलाल, उसकी पत्नी श्यामाबाई व लडका विनोद खेत पर थे तो पडोसी खेत वाले आरोपी उदयलाल द्वारा मेड़ पर बैल बांध दिया तो फरियादी ने उससे कहा की इसे दूर बांध लो ये हमारी फसल को नुकसान पँहुचायेगा, इसी बात को लेकर अन्य आरोपीगण भी आ गये और फरियादी, उसकी पत्नी व लडके के साथ विवाद करते हुए उनके साथ लात-घुसों व पत्थरों से मारपीट कर चोटे पहुॅचाकर चले गये। इसके बाद फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना रामपुरा पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 125/2013, धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर व आहतगण का मेडिकल किये जाने उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी व आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा सभी 5 आरोपीगण को प्रत्येक आहत के साथ मारपीट करने के कारण धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3-3 माह, इस प्रकार कुल 9-9 माह के कारावास व 600-600रू. जुर्माने से दण्डित किया व सभी सजायें एक साथ चलाये जाने हेतु आदेश दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।