नीमच। राजवर्धन गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाली आरोपिया नीतू पति नवलसिंह सौंधिया राजपुत, उम्र-25 वर्ष, निवासी ग्राम मेलकी मेवाड़, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/18ग के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 11.05.2015 की है। पुलिस थाना नीमच केंट में पदस्थ उपनिरीक्षक सोनल सिसौदिया को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम मेलकी मेवाड़ की नीतू सौंधिया नाम की महिला पटवा काॅलोनी के पास वाली रपट पर अफीम लेकर बैठी हैं, जो राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाली हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर घेराबंदी किये जाने पर आरोपिया रपट पर बैठी मिली जो पुलिस को देख कर जाने लगी, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा व तलाशी लिये जाने पर उसके पास 3 प्लास्टिक के थैलियों में अफीम, भूरे रंग का पदार्थ अफीम से बना क्रुड व सफेद रंग का पाउडर नारकोटिक्स कैमिकल मिला, इस प्रकार कुल 1 किलो अफीम मिली जिसको जप्त कर व आरोपिया को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 235/15, धारा 8/18ग एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपिया को अवैध रूप से अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी मानते हुये धारा 8/18ग एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।