नीमच। अरविन्द दरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा 5 लीटर जहरीली शराब की तस्करी करने वाले आरोपी राजकुमार पिता गोविंद राम गुरनानी, उम्र-40 वर्ष, निवासी टीचर काॅलोनी, नीमच को धारा 49-ए म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 12.08.2020 को प्राईवेट बस स्टेण्ड के सामने की हैं। थाना नीमच केंट के उपनिरीक्षक गजेन्द्र चैहान द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर बस स्टेण्ड पर आरोपी की घेराबंदी कर आरोपी से 5 लीटर जहरीली नीले रंग की तेजगंध वाली शराब जप्त की गई। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 355/20, धारा 49-ए म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाकर न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं में दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।