नीमच। विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 375 किलोग्राम डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी शोभाराम पिता कन्हैयालाल मेघवाल, उम्र-37 वर्ष, वर्तमान निवासी ग्राम हनुमंतिया पंवार, थाना नीमचसिटी, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 14.11.2014 की है। पुलिस थाना नीमच सिटी में पदस्थ ए.एस.आई. आर एस सिसौदिया को मुखबिर सूचना मिली कि शोभाराम नाम का व्यक्ति पिकअप वाहन से अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरकर सिरखेड़ा तरफ से नीमच मनासा रोड़ होते हुए फोरलेन से राजस्थान तरफ किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर वह मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर घेराबंदी किये जाने पर देखा कि मुखबिर द्वारा बताया वाहन पिकअप आते दिखा, जिसे फोर्स की मदद से रोकने का प्रयास किया तो वाहन चालक ने पुलिस को देखकर मनासा रोड पर बने ब्रेकर के पास अचानक वाहन को रोक दिया और खेत की ओर भाग गया। वाहन की तलाशी लिये जाने पर 15 बोरो में डोडाचूरा 375 किलोग्राम भरा होना पाया गया। जिसको जप्त कर उसकी तलाशी लेने पर वाहन आरोपी का होने से उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रंमाक 474/2014, अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी के लगातार फरार रहने से फरारी में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में दिनांक 06.03.2016 को आरोपी को ग्राम हनुमन्त्या पंवार से गिरफ्तार किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी मानते हुये धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।