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कलेक्टर अग्रवाल ने जारी किया आदेश शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक रहेगा लॉकडाउन

Neemuch headlines April 14, 2021, 7:47 pm Technology

व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे

नीमच। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने वैश्विक महामारी के चलते धारा 144 के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आज एक आदेश जारी किया कि दिनांक 16 अप्रैल शुक्रवार शाम 6:00 बजे से 18 अप्रैल सोमवार सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया। इस दौरान नीमच जिले की समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक ही खुले रहेगे तथा आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल आदि कंडिका 08 अनुसार छूट रहेगी। धार्मिक / सामाजिक आयोजन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थिति में आयोजन कोविड नियमों को पालन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रदत्त अनुमति से अधिकतम 50 व्यक्ति के साथ आयोजित किये जा सकेंगे। आयोजक को सभी कोविड नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। नवरात्रि के मेले और रमजान के रोजा इफ्तार की सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगे। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 तक लगेंगे। शनिवार रविवार को भी शासकीय कार्यालय बन्द रहेंगे अत्यावश्यक सेवा अस्पताल, बिजली विभाग, दूरभाष विभाग, नगरपालिका को छूट रहंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन / पुलिस / नगर पालिका के अमले द्वारा निरंतर प्रचार प्रसार किया जावे। नगर पालिका के वाहनों द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से शहर में नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने हेतु जागरूक किया जाये व पुलिसद्वारा चौराहे पर लाउडस्पीकर से उद्घोषणा की जाए। साथ ही कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको टोको अभियान चलाया जाए। यह देखने में आ रहा है कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर दुकानों आदि में लोग मास्क को ठीक से नहीं पहन रहे हैं तथा मास्क मात्र दिखावे हेतु मुंह के नीचे लटकाकर रखते हैं। मास्क के सही उपयोग के तहत् मास्क से मुंह एवं नाक दोनों ढंके होना चाहिये । अति आवश्यक होने पर सामाजिक / सांस्कृतिक एवं अन्य वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा गृह विभाग म.प्र. शासन के परिपत्रो अनुसार 100 व्यक्तियों के आयोजन के लिए आयोजकों को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कोरोना कफर्यू के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को छूट रहेगी:-

1.अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन

2. अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं

3. केमिस्ट, किराना दुकाने (केवल होम डिलेवरी के लिए), रेस्टोरेंट (केवल टेक होम डिलिवरी के लिए) पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले

4. औद्योगिक इकाईयां औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा / तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों / कर्मचारियों का आवागमन

5. एम्बुलैस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाये, दूध एकत्रीकरण / वितरण के लिए परिवहन

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन

7. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन

8. कन्सट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस / परिसर में रूके हो)

9. कृषि सम्बन्धी सेवाएं (जसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकाने आदि) परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी,

10. अधिकारीगण ।

11. अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी ।

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