पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले सीआरपीफ के जवान को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

Neemuch Headlines December 22, 2020, 9:19 pm Technology

नीमच। हृदेश, सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा पत्नि की हत्या का प्रयास करने वाले सीआरपीएफ के जवान आरोपी धरमपाल पिता रतनलाल राठौर, उम्र-34 वर्ष, निवासी महागढ़ जिला नीमच को 07 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास एवं 5,500रू. जुर्माने से दण्डित किया।

घटना का विवरण :- 

अपर लोक अभियोजक इमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 02 वर्ष पुरानी है। आरोपी धरमपाल सी.आर.पी.एफ. का जवान होकर उसका विवाह पीड़िता गायत्री से हुआ है तथा उनके दों बच्चे है। आरोपी पीड़िता के चरित्र पर शंका करता था, इसलिए पीड़िता उसके माता-पिता के नीमच स्थित घर पर रह रही थी। दिनांक 03.09.2018 को रात के लगभग 01ः00 बजे जब पीड़िता के माता-पिता उसके घर पर नही थे तब आरोपी आया और दोनों बच्चों को रसोई में बंद कर दिया और रसोई में से मछली काटने का चाकू लाया और पीड़िता पर हत्या करने के उद्देश्य से हमला कर लगभग 8 से 10 बार चाकू से हमला किया, जिस कारण पीड़िता की दो उंगलिया भी कट कर अलग हो गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर आरोपी पीड़िता को ऐसी हालात में कमरे को बहार से बंद करके भाग गया। फिर पीड़िता ने उसकी मौसी गीताबाई व डायल 100 पर फोन किया जिसके बाद उसे घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया व उसके द्वारा आरोपी के विरूद्व पुलिस थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखवाई जिस पर से आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 373/2018, धारा 307, 342 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस नीमच सिटी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक इमरान खान द्वारा पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित कराते हुए, पीड़िता को आई गंभीर चोटों को देखते हुए आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 307 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000रू. जुर्माने से धारा 342 भादवि में 06 माह के सश्रम कारावास व 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक इमरान खान द्वारा की गई।

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