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सरपंच को जातिसूचक गालीया देने हुए लट्ठ व सरिये से मारपीट करने वाले 4 आरोपीयों की जमानत खारीज।

Neemuch Headlines November 5, 2020, 8:46 pm Technology

नीमच। विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसीटी एक्ट), नीमच द्वारा सरपंच को जातिसूचक अश्लील गांलीया देते हुवे लट्ठ व सरिये से मारपीट कर शासकिय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के 4 आरोपीयों की जमानत को विशेष लोक अभियोजक श्री केपीएस झाला द्वारा प्रभावशाली तर्कपूर्ण लिखीत आपत्ती प्रस्तुत किये जाने से खारिज कर आरोपीगण को जेल भेजने का आदेश दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक केपीएस झाला द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 13.10.2020 को दिन के लगभग 12 बजे मिडील स्कूल के पास, ग्राम चीताखेडा में फरियादी सरपंच राकेश जावरिया, सचिव रमेशचंन्द्र शर्मा व इंजिनियर से.के. जाटवा के साथ नाली निर्माण की नपती करने के लिए गये तो वहां पर आरोपीगण

गोपाल पिता बगदीराम माली, उम्र-40 वर्ष,

दशरथ पिता घासीलाल माली, उम्र-45 वर्ष,

श्यामलाल पिता केशुराम माली, उम्र-37 वर्ष,

राधेश्याम पिता रूपचंद माली, उम्र-48 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम चीताखेडा व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फरियादी के जाती सूचक गालीया देते हुए लट्ठ व सरिये से मापरीट करते हुए शासकिय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। फरियादी द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 236/20, धारा 353, 332, 506, 34 भादवि व धारा 3 एट्रोसीटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किये जाने पर उसके द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विशेष लोक अभियोजक केपीएस झाला द्वारा आपत्ती ली गई, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीयों का जमानत आवेदन खारीज कर उनको जेल भेजने का आदेश दिया गया।

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