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नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी की तीसरी बार जमानत खारिज।

Neemuch Headlines November 4, 2020, 6:15 pm Technology

जावद। एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी सुरेशचंद्र पिता हरलाल गुर्जर, निवासी ग्राम खेड़ा मझावत, थाना सिंगोली की ओर से तीसरी बार प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।

विशेष लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी पिता ने दिनांक 05.09.2020 को पुलिस थाना रतनगढ़ में रिपोर्ट लिखाई कि वह उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री व पत्नी को ग्राम देहपुर छोड़कर आया था, फिर अगले दिन उसके साले ने फोन पर बताया कि उसकी पुत्री कही चली गई हैं, उसे संदेह हैं कि आरोपी जगदीश व सुरेश ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गये हैं, जिस पर से अपराध क्रमांक 131/2020, धारा 363, 366 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस रतनगढ़ द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी जगदीश द्वारा उसे शादी का झांसा देकर अपहरण कर बलात्कार किया, जिसमें आरोपी सुरेशचंद्र ने उसका अपहरण में सहयोग किया। जिस पर से पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी सुरेशचंद्र को गिरफ्तार किया गया व आरोपी जगदीश फरार हैं। प्रकरण में धारा 368, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया।

आरोपी सुरेशचंद्र द्वारा न्यायालय में पूर्व में दो बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिनकों निरस्त कर दिये जाने पर उसके द्वारा तीसरी बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका विशेष लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा विरोध किया, जिस पर से आरोपी का तृतीय जमानत आवेदन भी खारिज किया गया।

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