डिनेचर्ड स्प्रिट भण्डारण एवं विकय पर लेना होगा लायसेंस

Neemuch Headlines October 28, 2020, 7:31 pm Technology

नीमच। जिले के समस्त मेडिकल स्टोर एवं नर्सिंग होम सचालको को सूचित्त किया जाता है कि विगत माह मार्च 2020 से कोविड 19 संकमण रोकथाम की दृष्टि से सेनेटाईजर एवं डिनेचर्ड स्प्रिट के अति आवश्यक उपयोग की अनिवार्यता एवं मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण आम उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते दुए उपलब्धता बनाए स्खने एवं मूल्य नियंत्रण की दृष्टि से शासन स्तर पर प्रयास किए जाने के फलस्वरूप सैनिटाइजर एवं टिनेचर स्प्रिट निर्माताओं एवं वितरण को प्रतिबंधो से विशेष छूट दी थी। बाजार में डिनेचर्ड पिट की आसान उपलब्धता से नशे की प्रवृत्ति वाले कतिपय तत्वों द्वारा डिनचर्ड सिमट के उपयोग का कुत्सित प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप उज्जैन नगर में जहरीली डिनेचर्ड स्प्रिट के सेवन से चौदह लोगों की मृत्यु हो गई। चुकि वर्तमान में कोविद्ध-19 सकमण पर काफी हद तक नियंत्रण हो रहा है। की हुदय विदारक घटना की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से डिनेधर्ड स्प्रिट की बिकी पर নি ক বहा है। अते शासन द्वारा इस प्रकार नियंत्रण हेतु शासन द्वारा निर्देश दिए गए है। जिनेचर् सिप्रिट विकोताओं एवं भंडारण से संबंधित समस्त मेडिकल एवं सर्जिकल दुकान संचालकों एवं नर्सिंग होम संचालको को सूचित किया जाता है कि

इस सूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अपना पंजीयन करावे एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश डिनेचर्ड स्प्रिट नियम के अंतर्गत आवश्यक पेड़ लायसेंस प्राप्त करे पश्चात निरीक्षण पर यदि किसी के भी क में बिना वै लायरेंस डिनथर्ड स्प्रिट का भण्डारण पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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