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मछली चोरी के विवाद में मानववध करने वाले आरोपी पिकअप चालक की जमानत खारिज।

Neemuch Headlines October 21, 2020, 4:18 pm Technology

जावद। एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा मछली चोरी के विवाद के कारण पत्थर मारकर मानववध करने में सहयोग करने वाले आरोपी पिकअप चालक बल्लू उर्फ बिल्लू पिता अमर बंजारा, उम्र-45 वर्ष, निवासी ग्राम करण का खेड़ा, जिला चित्तोड़गढ (राजस्थान)़ की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 25.02.2020 को प्रतापसागर डेम से मछली चोरी की सूचना प्राप्त होने पर पिकअप चालक का मृतक राजु रेवारी व अन्य लोगों ने पीछा किया, जिस पर आरोपी लक्ष्मण ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे मृतक राजु को पत्थर सीने में लगा व उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

आरोपीगण के विरूद्ध थाना रतनगढ़ पर अपराध क्रमांक 35/2020, धारा 294, 323, 304, 427 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, विवेचना के दौरान आरोपी लक्ष्मण को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि घटना के समय आरोपी बल्लू उर्फ बिल्लू भी उसके साथ था तथा दोनो ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था।

आरोपी फरार हो गया था तथा उसकी गिरफ्तारी होने के बाद उसके द्वारा यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।

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