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200 किलो डोडाचुरा के तस्कर की जमानत खारिज।

Neemuch Headlines October 21, 2020, 4:15 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 20 किलोग्राम डोडाचुरा के तस्कर आरोपी शंकरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा, उम्र-24 वर्ष, निवासी मानपुरा, थाना माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 08.07.2020 को वाहन चैकिंग के द्वारा एक पिकअप वाहन नाकाबंदी तोड़ ग्राम लापिया की तरफ भागा, जिसका फोर्स द्वारा पीछा किया गया, तो आरोपी वाहन छोड़कर जंगल में भाग गया, वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 200 किलो डोड़ाचुरा मिली, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 93/2020, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी गिरफ्तार करने पर उसके द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई

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