नीमच। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी आदेश के तहत नगरपालिका परिषद्, नीमच द्वारा नोबल कोरोना वायरत (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थियों को देखते हुए सम्पत्तिकर, जलकर व लीजरेन्ट के अधिभार में छूट प्रदाय की जा रही है।
उक्त जानकारी देते हुए नगरपालिका परिषद्, नीमच के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सी.पी. राय ने एक प्रेस नोट में बताया शासन निर्देशानुसार सम्पत्तिकर, जलकर व लीजरेन्ट के अधिभार में 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट 31 दिसम्बर, 2020 तक प्रदाय की जावेगी।
छूट का लाभ उठाने के इच्छुक नागरिक नगरपालिका कार्यालय स्थित राजस्व शाखा में संपर्क कर अधिभार में छूट का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी राय ने नागरिकों से अधिभार में छूट का लाभ उठाने का अनुरोध किया है।