Latest News

3.5 किलो अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

Neemuch Headlines October 16, 2020, 4:25 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 3.5 किलोग्राम अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी अर्जुन पिता रामेश्वरलाल धाकड़, उम्र-23 वर्ष, निवासी मुवादा, थाना सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 09.07.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर चैकी रतनगढ़ पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी मुकेश के आधिपत्य वाले वाहन मोटरसायकल से कुल 3.5 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त की गई,

जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 95/2020, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी मुकेश से पुछताछ करने पर उसने बताया कि

उक्त अफीम वह आरोपी अर्जुन से लाया है, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया, जिस पर आरोपी अर्जुन द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।

Related Post