जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 85 किलोग्राम अफीम संग्रहित करने वाले आरोपी कमल उर्फ शंकर पिता गोविन्दराम धाकड़, उम्र-38 वर्ष, निवासी दौलतपुरा, तहसील सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
विशेष लोक अभियोजक ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि आरोपी शंकर द्वारा सहआरोपी भंवरलाल से शासन द्वारा प्रदत्त अफीम के पट्टे को अफीम एकत्रित करने हेतु लिया हैं तथा अफीम की उपज को एकत्रित करने के संबंध में दैनिक लेखा रजिस्टर खाली था, इस प्रकार दर्शित होता हैं कि आरोपी कमल द्वारा उसके पास एकत्रित अफीम तस्करी के प्रयोजन से रखी गई थी, जिस पर आरोपी कमल के विरूद्ध नाॅकोटिक्स ब्यूरो नीमच के अपराध क्रमांक 02/2019 पर दर्ज किया, जिस पर आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
ऐरन, विशेष लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।