नीमच। विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, नीमच द्वारा दुसरे समाज की 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी सोनूदास, निवासी खिलचीपुरा जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।
अपर लोक अभियोजक के.पी.एस. झाला द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 23.07.2019 की है।
फरियादी ने थाना पुलिस थाना नीमच केंट में उसकी भतिजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 78/2019, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी के कब्जे से दस्तायाब किया।
पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि दो-तीन माह पहले आरोपी उसके साथ मोबाईल पर बातचीत करने लगा, जिस पर पीड़िता ने आरोपी को बताया था कि वह भील समाज की होकर उसकी आयु 14 वर्ष हैं फिर भी आरोपी उससे जबरन बातचीत करने लगा व घटना दिनांक को आरोपी जबरदस्ती उसे बस में बैठाकर अपने घर मंदसौर ले गया, जहाॅ उसके साथ कई बार खोटा काम करता रहा,
जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376(2)(आई)(जे)(एम), 506 भादवि व धारा 3/4, 5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट, धारा 3(2)(वी), 3(2)(वी)(ए) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम का ईजाफा किया गया।
आरोपी सोनूदास द्वारा नीमच न्यायालय में द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अपर लोक अभियोजक के.पी.एस. झाला द्वारा आरोपी की ओर से
प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन को खारिज करवाया।