जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 60 लीटर कच्ची शराब अवैध रूप से परिवहन करने वाले आरोपी कन्हैयालाल पिता मोहनलाल रेगर, उम्र-18 वर्ष, निवासी खोर थाना जावद, जिला नीमच म.प्र. की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 24.09.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपीगण कन्हैयालाल एवं तुफान के आधिपत्य से 02 प्लास्टिक की केनो में भरी कुल 60 लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब जप्त की गई तथा आरोपीगण के पास उक्त शराब के संबंध में कोई लाईसेंस या परमिट नहीं होना पाया जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 345/2020, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी कन्हैयालाल की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी कन्हैयालाल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।