नीमच। अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा मुखबिर को जान से मारने का प्रयत्न करने वाले आरोपी विक्रमसिंह पिता लालसिंह सिसौदिया, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम खेरमालिया, जिला नीमच की दुसरी बार प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.10.2018 को शाम 7ः30 बजे ग्राम बिसलवास वामनवर्डी के बीच रास्ते की हैं। फरियादी राजेन्द्र सिंह को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल नीमच लाये जाने पर उसने बताया कि घटना दिनांक को जब वह मोटरसायकल से अपने घर जा रहा था, तभी उसके पीछे से एक मोटरसायकल पर 3 लोग आये और उसका रास्ता रोककर, उससे कहा कि वह ज्यादा पुलिस की मुखबिरी करता हैं, कहकर उसके साथ लट्ट से मारपीट करने लगे आरोपीगण ने उसे अपनी मोटरसायकल में बैठाया और रोड़ से लगभग 150 मीटर दूर कुएॅ पर जान से मारने की नियत से फैंकने जाने लगे, तभी कुएॅ पर खेत के मालिक व अन्य लोगो को देखने पर आरोपीगण ने उसे वही गिरा दिया और उसके दाहिने पैर पर एक बड़ा सा पत्थर पटक दिया, जिसके बाद आरोपीगण अपनी मोटरसायकल लेकर वहा से भाग गये, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 288/2018, धारा 341, 307, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, आरोपी विक्रमसिंह द्वारा पूर्व में भी जमानत आवेदन पेश किया था, जोकि खारिज हो गया था,
जिस पर आरोपी द्वारा पुनः अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष दुसरी बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी विक्रमसिंह की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।