संपत्तिकर जलकर एवं दुकान किराया अधिभार में मिलेगा छूट का प्रावधान, जीरन परिषद ने जारी किया प्रेसनोट

विकास सुथार October 8, 2020, 3:50 pm Technology

जीरन! मुख्य नगरपालिका अधिकारी सोलंकी द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश के तहत नगर परिषद जीरन द्वारा नोवल कोरोनावायरस कॉविड 19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए संपत्ति कर जलकर एवं दुकान किराए के संपूर्ण अधिभार में शत प्रतिशत छूट प्रदान करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं! अतः मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा समस्त नगर वासियों से अपील है कि बकाया राशि जमा कर छूट का लाभ उठाएं|

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