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बोरो में भरकर डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी की न्यायलय ने जमानत की खारिज

Neemuch Headlines October 8, 2020, 2:35 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 03 बोरे में भरा कुल 66 किलोग्राम डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी राधेश्याम पिता नंदराम, उम्र-29 वर्ष, निवासी जोजवा, तहसील बिगोद, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 12.10.2019 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना सिंगोली पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी शंकरलाल के आधिपत्य वाली कार क्रमांक आरजे 02 सीए 5290 से 03 बोरो में भरा कुल 66 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 163/2019, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त डोड़ाचुरा उसने आरोपी राधेश्याम से लाया हैं, जिस पर आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से

प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।

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