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26 साल से फरार अफीम तस्कर की जमानत खारिज।

Neemuch Headlines October 5, 2020, 4:44 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा जीप से 10.45 किलो अफीम की तस्करी करने वाले फरार आरोपी बाबुलाल पिता भियाराम विश्नाई, उम्र-60 वर्ष, निवासी झांवर, जिला जोधपुर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 27.03.1994 को थाना जावद पुलिस द्वारा ग्राम पालराखेड़ा के जंगल से बगेर नंबर वाली जीप से कुल 10.45 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त किया गया, जिस पर वाहन की जाॅच करने पर, उक्त वाहन आरोपी बाबुलाल का होना पाया गया, किंतु आरोपी फरार होने से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका, आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 78/1994, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध कर चालान आरोपी की अनुपस्थिति में पेश किया गया जिस पर आरोपी को 26 साल बाद गिरफ्तार कर, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष पेश किया। दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।

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