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7 लाख रूपये दहेज की माँग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज।

Neemuch Headlines October 1, 2020, 3:16 pm Technology

नीमच। अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा 7 लाख रूपये दहेज की माँग करने वाले आरोपी नदीमउल्हक पिता हनीशउल्हक अंसारी, उम्र-36 वर्ष, निवासी हालमुकाम जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई। अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादीया ने थाना नीमच सिटी में दिनांक 04.07.2020 को रिपोर्ट लिखाई कि उसका आरोपी से 6 साल पहले निकाह हुआ था, ससुराल वालो ने दहेज के रूप में समय-समय पर उससे लाखो रूपये प्रताड़ित कर माँग लिये तथा जिसके बाद ससुराल वालो ने लालच में आकर फरियादीया के जी.पी.एफ. खाते से 7 लाख रूपये निकलवाकर, उन्हे देने के लिए कहा व उसके द्वारा मना करने पर ससुराल वाले उससे नाराज हो गये व उससे बातचीत बंदकर ताने व धमकी देने लगे कि माँग पूरी न होने पर उसे जिन्दगीभर अपने मायके ही रहना पड़ेगा व तलाक व जान से मारने की धमकी देने लगे। जिस पर फरियादीया ने आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 349/2020, धारा 498ए, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त अग्रिम जमानत खारिज की गई।

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