Latest News

भ्रष्‍टाचार करने पर नगर परिषद् अध्‍यक्ष, सीएमओ सहित 3 पर अपराधिक प्रकरण

फिरोज गौरी September 27, 2020, 10:20 pm Technology

 रामपुरा। पूर्व नगरपरिषद अध्‍यक्ष यशवंत करेल की शिकायत पर तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष गोविंद सोनी, तत्कालीन प्रभारी सीएमओ लीला कृष्ण सोलंकी, तत्कालीन उप यंत्री ओम प्रकाश परमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में प्रकरण हुआ दर्ज। पूर्व नप अध्यक्ष यशवंत करेल की शिकायत पर लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने जांच के बाद आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया हैं। लोकायुक्त की कारवाई के बाद रामपुरा नगर परिषद् मं हड़कंप मचा हैं।

यह हुई शिकायत:-

केन्द्र सरकार द्वारा पोषित अनुदान से जल आवर्धन योजना में होने वाले प्रस्ताविक कार्यो में लागत राशि लमसम दर्शाकर एवं योजना में वरिष्ठ अधिकारी एवं ठेकेदारों द्वारा एसओआर से कई गुना अधिक दर पर ठेका देकर करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। किए गए कार्य का भुगतान भी लमसम तरीके से माप पुस्तिका में माप इन्द्राज नही करते हुए लमसम गोलमाल तरीके से ठेकेदार, अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से जल आवर्धन योजना में करोड़ो रूपये का भ्रष्टाचार किया गया है। शिकायत की जांच में यह पाया गया कि कलेक्टर जिला नीमच के आदेश से परियोजना अधिकारी, जिला नीमच द्वारा नगर परिषद रामपुरा की उक्त जल आर्वधन योजना में हुई अनियमितता की जांच की गई। उक्त जांच का प्रतिवेदन परियोजना अधिकारी, जिला नीमच से पत्राचार के माध्यम से प्राप्त किया गया। उक्त प्रतिवेदन में परियोजना अधिकारी, नीमच एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नीमच ने मौके पर जांच की जाकर अपना प्रतिवेदन कलेक्टर, जिला नीमच को प्रस्तुत किया । उक्त जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लेख किया गया कि नगर परिषद रामुपरा की पेयजल आर्वधन योजना मे हुई अनियमितता में उपयंत्री नगर परिषद रामपुरा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, रामपुरा एवं अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुरा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। जांच मे यह पाया गया कि नगर परिषद रामपुरा जिला नीमच में नल जल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक / यां प्र / 75// 2014/3115 दिनांक 20.05.2014 लागत रुपये 1892.80 लाख एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक या प्र/ 7.5//2015/ 4772 दिनांक 20.05.2015 लागत रूपये 2292.00 लाख की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के द्वारा प्रदत्त की गई है। गोविन्द सोनी, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर परिषद, रामपुरा जिला नीमच, लीलाकृष्ण सोलंकी, तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, रामपुरा जिला नीमच हाल- प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नीमच जिला नीमच एवं ओमप्रकाश परमार, तत्कालीन उपयंत्री, नगर परिषद, रामपुरा जिला नीमच हाल नगर पालिका परिषद, नीमच ने आपसी सांठगांठ कर अपने पद का दुरूपयोग कर शासन को राशि रूपये 8,57,448/- की आर्थिक क्षति पहुंचाया जाना प्रमाणित पाया गया है। सभी के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा-7 भ्र.नि.अधि. 1988 (संशोधन-2018) एवं धारा 120-बी भादवि के अंतर्गत पाये जाने से शून्य पर अपराध क्रमांक 0/18/2020 धारा-7 भ्र.नि.अधि. 1988 (संशोधन-2018) एवं धारा 120-बी भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव द्वारा की जा रही है।

Related Post