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मेसर्स पंकज ट्रेडिग कम्पनी नीमच के संचालक दीपक अग्रवाल के विरूद्व रासुका के तहत कार्यवाही, आज गिरफ्तार कर इंदौर जेल भेजा

Neemuch Headlines September 24, 2020, 8:48 pm Technology

नीमच। मुख्यमंत्री मध्यप्रदेस शासन द्वारा नकली घी माफियाओं, नकली दवाई फैक्ट्रियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों,गुंडों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति, नकली खाद यूरिया एवं फर्टिलाईजर फेक्ट्री संचालकों, सक्रिय संगठित गिरोह के विरूद्व अभियान चलाया जाकर उनकी धरपकड़ सम्बन्धी निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिये गये है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गये निर्देशो के अनुसार जिला नीमच में कार्यवाही जारी है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुन्दर सिंह कनेश, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल के मागर्दर्शन एवं थाना प्रभारी नीमच केंट अजय सारवान के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वस्तुओ की कालाबाजारी करने वाली फर्म पंकज ट्रेडिग कम्पनी नीमच के संचालक दीपक पिता सुभाष अग्रवाल के विरूद्व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्यवाही की जाकर केन्दीय जेल इन्दौर निरूद्व किये जाने की प्रक्रिया जारी है। दिनांक 24.06.2020 को कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी नीमच जितेन्द्र नागर द्वारा दीपक पिता सुभाष अग्रवाल की औद्योगिक क्षेत्र नीमच मे स्थित फर्म मेसर्स पंकज ट्रेडिग कम्पनी नीमच पर दबिश देते फर्म पर दीपक अग्रवाल के उपस्थित नही होने पर फर्म को सील कर दीपक अग्रवाल को सूचना पत्र जारी किये जाने पर प्रतिनिधि के साथ गौदाम की चाबी भेजी जाने, गौदाम को खेले जाने पर गोदाम में भण्डारित चावल प्रथम दृष्टिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना पाया जाने, उक्त चावल की खरीदी बिक्री के सबध में दस्तावेज की मांग करते दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने पर खाद्य विभाग द्वारा मौके से चावल जप्त कर जाच हेतु भेजे जाने गये। उक्त पर से थाना नीमचकेंट पर अपराध क्रमांक 263/20 धारा 420 भादवि 3/7 ई0सी0 एक्ट का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में लगातार फरार चल रहे मेसर्स पंकज ट्रेडिग कम्पनी नीमच के संचालक दीपक अग्रवाल द्वारा सावर्जनीक वितरण प्रणाली का चावल का भण्डारण किया जा रहा था। दिनांक 17.07.20 को कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी नीमच जितेन्द्र नागर के द्वारा आनंद परिसर सादडी रोड बघाना नीमच में दबिश देकर 6.80 क्वींटल सार्वजिनक वितरण प्रणाली के चावल जप्त किये जाकर थाना बघाना पर अपराध क्र. 116/20 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट बाद ईजाफा धारा 420 भादवि का पंजीबद्व करवाया गया। मसेर्स पंकज ट्रेडिग कम्पनी नीमच, औद्यागिक क्षेत्र प्लॉट न0 48 निवासी स्कीम नम्बर 09 नीमच के संचालक दीपक पिता सुभाष अग्रवाल द्वारा सार्वजनीक वितरण प्रणाली के चावल का कारोबार संचालित किया जाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल को क्रय कर उसके द्वारा बाजार में विक्रय कर शासन की जनोन्मुखी योजना से अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कालाबाजारी कर आम जनता के साथ छल किया जा रहा था। दीपक अग्रवाल द्वारा लगातार फरार रहने के दौरान भी सार्वजनीक वितरण प्रणाली के अनाज का अवैध कारोबार संचालित किया जाकर आरोपी की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत रासुका की कार्यवाही की गई। कालाबाजारी के फरार आरोपी दीपक पिता सुभाष अग्रवाल निवासी स्कीम नम्बर 09 नीमच को दिनांक 24.09.2020 को गिरफ्तार किया जाकर सेन्ट्रल जेल इन्दौर दाखिल कराया जावेंगा।

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