भारी मात्रा में शराब ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।

neemuch headlines August 20, 2020, 6:26 pm Technology

मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा भारी मात्रा में शराब ले जाने वाले आरोपी गौतम पिता देवीसिंह, उम्र-24 वर्ष, निवासी-रामपुरा, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया। सहायक मीड़िया सेल प्रभारी योगेश तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 14.08.2020 को ग्राम खेतपालिया की हैं।

सउनि. मोहनसिंह बघेल द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम खेतपालिया से एक व्यक्ति जिसके पास दो 30-30 लीटर की केने थी, जिसके संबंध में पूछने व जाॅच करने पर उसमे हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब होना पाया गया। लाईसेंस के बारे में पूछताछ करने पर नहीं होना बताया, जिस पर आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आने से आरोपी के कब्जे से कच्ची शराब जप्त की गई, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना रामपुरा पर अपराध क्रमांक 114/2020, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी गौतम द्वारा न्यायालय मनासा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। योगेश कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी गौतम की जमानत खारिज की गई।

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