लाॅकडाउन के दौरान जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।

neemuch headlines August 20, 2020, 6:24 pm Technology

मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा लाॅकडाउन के दौरान जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी मोहित पिता अनिल बांछड़ा, उम्र-20 वर्ष, निवासी-हाड़ी पिपलिया, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया। सहायक मीड़िया सेल प्रभारी योगेश तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 30.03.2020 को सउनि. आर.सी. खण्डेलवाल द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम हाड़ी पिपलिया में लाॅकडाउन के दौरान शराब दुकाने बंद होने पर आरोपी द्वारा मोटरसायकल क्रमांक एमपी 44 एमएच 8802 से शराब लेकर बेचने के लिए जा रहा था, जिसे नाका बंदी कर पकड़ा गया व आरोपी के कब्जे वाली केन के संबंध में पूछने व जाॅच करने पर उसमे जहरीली शराब होना पाया गया, जो कि कुल 10 लीटर थी, जिस पर आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आने से आरोपी के कब्जे से जहरीली शराब जप्त की गई, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 132/2020, धारा 49ए आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी मोहित द्वारा न्यायालय मनासा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। योगेश कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी मोहित की जमानत खारिज की गई।

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