नाले में शराब बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की गई।

neemuch headlines August 19, 2020, 4:52 pm Technology

नीमच। अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा नाले में शराब बनाने वाले आरोपी श्यामलाल पिता बाबूलाल मालवी, उम्र-40 वर्ष, निवासी-हाड़ी पिपलिया, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया। अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 25.10.2018 को ग्राम हाड़ी पिपलिया की हैं।

सउनि. प्रहलाद पंवार को सूचना मिली की हाड़ी पिपलिया गांव के बांछड़ा डेरा के पास नाले के किनारे दो व्यक्ति अवैध हाथ भट्टी की महुए की कच्ची शराब बना रहे हैं, जिस पर हमराह फोर्स के घटना स्थल पहुॅचे, जहाॅ हाथ भट्टी की कच्ची शराब बनाने का कार्य चल रहा था, पुलिस को देखने पर उक्त व्यक्ति जंगल में भाग गये, आसपास के लोगो से पूछताछ करने पर आरोपीगण का नाम, पता श्यामलाल पिता बाबूलाल व पप्पू पिता बाबू होना बताया, घटना स्थल से कुल 270 मीटर कच्ची शराब जप्त की गई, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 513/2019, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी पप्पू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका हैं, जिस पर आरोपी श्यामलाल द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय, नीमच में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी श्यामलाल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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