डोडाचुरा तस्करों की धरपकड़ में आरोपी रामकुमार की अग्रिम जमानत निरस्त।

neemuch headlines August 19, 2020, 4:49 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 64 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी रामकुमार पिता मथुरालाल जाट, उम्र-25 वर्ष, निवासी-सवाईपुर, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की अग्रिम जमानत निरस्त की गई। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 31.05.2019 को सिंगोली, नीमच की हैं।

पुलिस थाना सिंगोली द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान सहआरोपी श्रीराम जाट व लियाकत अली के अधिपत्य वाली कार क्रमांक एमएच 08 एम 4747 से चार बोरो में 64 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया, आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली अपराध क्रमांक 111/2019, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण से पूछताछ करने पर उक्त डोडाचुरा सहआरोपी रामकुमार से लाना बताया, जिस पर आरोपी रामकुमार द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी रामकुमार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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