जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा अंधे वृद्ध व्यक्ति से धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करवाने वाले आरोपी कय्युम पिता ताज मोहम्मद, उम्र-58, निवासी-उम्मेदपुरा, तहसील जावद, जिला नीमच की जमानत खारिज की गई। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की शिकायतकर्ता मोहम्मद हारून द्वारा थाना जावद पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उसके पिता पीर मोहम्मद के स्वमित्व व आधिपत्य का भूखण्ड ग्राम उम्मेदपुरा में हैं, जो कि उसके काका सफी मोहम्मद द्वारा मौखिक हिबा के माध्यम से उसके पिता को दिया गया था, अभियुक्त कय्युम एक शातिर व्यक्ति हैं, जिसने एक अंधे, वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति आलम से एक फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1991 को निस्पादित करवा लिया था, जो कि आलम को उक्त विक्रय पत्र निस्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था, उसके पिता द्वारा पुलिस को शिकायत करने पर क्रेता कययुम द्वारा 1991 से कभी भुखंड पर अधिकार नहीं किया किंतु वर्तमान में मुल्य बढ़ जाने के कारण आरोपी कय्युम की नियत खराब हो गई जिस पर उसने अपनी पत्नी, पुत्र के साथ मिलकर उक्त भुखंड के अवैध कब्जे का प्रयास किया जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 491/2019, धारा 420, 166, 167, 168, 471, 472 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा जावद न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी कय्युम की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।