नीमच। जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा 10 क्विंटल डोडाचुरा ट्रक से हरियाणा ले जाने वाले आरोपीगण (1) गुरजित सिंह पिता बलवीर सिंह सैनी, उम्र-37, (2) मदनलाल पिता गणेशराम मेघवाल, उम्र-43, दोनो निवासी-थाना ऐलेनाबाद, जिला सिरसा (हरियाणा) की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा। लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 03.08.2020 को बोरखेड़ी, नीमच की हैं। नारकोटिक्स सेल टीम नीमच के उपनिरीक्षक मो. रउफ खान द्वारा मुखबीर सूचना मिली की वाहन ट्रक क्रमांक पी बी 11 सी टी 7213 में तुलसी पंचाग से भरे प्लास्टिक के कट्टो के बीच प्लास्टिक के कट्टो में मादक पदार्थ अफीम का डोड़ाचूरा करीब 10 क्विंटल भरकर छिपाकर मनासा होता हुआ हरियाणा की तरफ जाने वाला हैं, जिसे कार्यवाहीकर पकड़ जा सकता हैं, जिस पर पुलिस द्वारा ग्राम बोरखेड़ी पर उक्त नंबर के वाहन को रोककर जाॅच की गई, जिसमें तुलसी पंचाग के बीच करीब 10 क्विंटल डोड़ाचूरा छिपाकर ले जाया जा रहा था। आरोपीगण से पूछताछ कर माल जप्त किया गया व आरोपीगण को मौके से गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जिस आधार पर थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच पर अपराध क्रमांक 53/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपीगण को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच द्वारा आरोपीगण का जे.आर. (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।