नीमच। विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा अवैध रूप से देसी पिस्टल रखने वाले आरोपीगण (1) तालिब खां पिता मोहम्मद मिया खाॅ पठान, उम्र 19 वर्ष, नि. निंबाहेड़ा (राज.), (2) शुभम पिता नरेन्द्र मोची, उम्र 21 वर्ष, नि. नया बाजार नीमच एवं (3) प्रेम उर्फ तनु पिता दिनेश हरिजन, उम्र 20 वर्ष, नि. हरिजन काॅलोनी नीमच की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा गया।
मीड़िया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 08.08.2020 को पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा अवैध हथियारो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत् फोरलेन भाटखेड़ा फन्टा, नीमच से दो बिना नंबर की मोटर सायकल को रोककर पूछताछ करने पर आरोपीगण ने अपना नाम तालिब, निवासी-निम्बाहेड़ा(राजस्थान), प्रेम हरिजन, निवासी-हरिजन काॅलोनी, नीमच, शुभम मोची, निवासी-नया बाजार, नीमच, पंकज रेगर, निवासी-नीमच सिटी का होना बताया, आरोपीगण की तलाशी लेते तालिब खा के पास दो पिस्टल एवं प्रेम, शुभम व पंकज के पास 01-01 अवैध पिस्टल (कुल 05) मय जिन्दा राउण्ड कुल 15 जप्त किया, जिस पर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 319/20, धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपीगण तालिब, शुभम, प्रेम उर्फ तन्नू को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस थाना नीमच सिटी द्वारा आरोपीगण का जे.आर. (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।