नीमच। विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा गौशाला से फैंसिंग तार चोरी करने वाले आरोपी रमेश पिता मन्नालाल यादव, उम्र-30 वर्ष, निवासी गिरदौड़ा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मीड़िया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 03.08.2020 को गिरदौड़ा स्थित गौशाला की हैं। फरियादी सतीश ने थाना नीमच सिटी में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को गौशाला में तार फैंसिंग का काम चल रहा था, काम खत्म करके अगले दिन जब गौशाला में आये तो देखा कि तार के 20 बंडलो में से 02 बंडल करीब 2000 फिट लम्बे एवं सब्बल नही मिले थें, जिस पर आसपास के लोगो से पूछताछ करने पर आरोपीगण रमेश व सत्यनारायण उर्फ सत्तू के कब्जे से फैंसिंग तार व सब्बल जप्त किये गये। जिस पर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 312/20, धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी रमेश को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। विपिन मण्डलोई, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।