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तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।

neemuch headlines August 11, 2020, 4:31 pm Technology

नीमच। जसवंतसिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपी चंदा पिता भावसिंह बंजारा, निवासी जावद की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया। लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 03.05.2020 को लासूर डेम क्षेत्र, जावद की हैं। घटना दिनांक को वन अधिकारियों द्वारा लासूर डेम के आस-पास वन क्षेत्र का अवलोकन किया गया जहां एक मृत तेंदुआ पाया गया। जिसपर आस-पास के लोगों से पूछताछ करने पर आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया गया जिसपर आरोपी सुनील ने घनश्याम के खेत में सहआरोपी चंदा के साथ मिलकर तेंदुए का शिकार करना बताया जहां से शिकार में प्रयुप्त सामग्री भी जब्त की गई। जिसपर आरोपी चंदा को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध कार्यालय वनपरिक्षेत्र, जावद में अपराध क्रमांक 3567/10 धारा 2, 9, 39, 51 वन्य जीव संरक्षण अधि. में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी चंदा को अपर सत्र न्यायालय नीमच के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि वन्य प्राणी तेंदुए की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं जिससे जल्द ही वन्य प्राणी तेंदुआ विलुप्त प्रजातियों की सूची में शामिल हो जायेगा। अतः आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाये। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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