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40 किलों डोडाचुरा कार में भरकर ले जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।

neemuch headlines August 10, 2020, 6:04 pm Technology

नीमच। जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा 40 किलों डोडाचुरा कार में भरकर ले जाने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक मो. शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 22.07.2020 को मालखेड़ा फंटे नीमच की हैं। नारकोटिक्स सेल टीम नीमच के उपनिरीक्षक मो. रउफ खान द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मालखेड़ा फंटे पर वाहन चैकिंग के दौरान आरोपी के अधिपत्य वाले वाहन कार क्रमांक एम.एच. 12 के.टी 4122 की डिक्की में काले रंग के प्लास्टीक कट्टे में कुल 40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किया था।

आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच परं अपराध क्रमांक 40/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी बलदेव को विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक मो. शादाब खान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा आरोपी बदलदेव पिता मांगुराम देवासी, उम्र-32 वर्ष, निवासी- डोडीयाना, जिला-नागौर(राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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