जावद। एन.एम. सिंह मीणा, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा मछली चोरी कर भागने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 25.02.2020 को चिन्धीखेड़ा, थाना रतनगढ़ की है।
थाना रतनगढ़ पुलिस द्वारा सूचना पर की एक पिकअप से आरोपी प्रतापसागर डेम से मछलीया चुराकर ले जा रहे है, जिस आधार पर ग्राम चिन्धीखेड़ा में लगभग 04ः30 बजे एक पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 44 जी.ए. 1185 को रोका, तभी पिकअप का चालक और उसके साथी पिकअप से उतरे और बोले की हमारा पीछा क्यों कर रहे हो व आरोपी अन्य साथियों के साथ गाली-गलौच कर पत्थर उठाकर मारने लगे, जिससे मृतक राजू रेवारी के सीने में पत्थर लगने से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 35/20, धारा 294, 427, 323, 304, 34 का पंजीबद्ध किया गया।
जिस पर आरोपी लक्ष्मण द्वारा अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर एन.एम. सिंह मीणा, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी लक्ष्मण पिता गोरीलाल बंजारा, उम्र-29 वर्ष, निवासी-चिरमीखेड़ा, तहसील जावद, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।