नीमच। विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, नीमच द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर लोहे के पाइप से मारपीट एवं गाली-गलौच करने वाले आरोपी की जमानत खारिज। अपर लोक अभियोजक के.पी.एस झाला द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी मुरलीधर भाम्भी द्वारा दिनांक 30/07/2020 को थाना रतनगढ़ में रिपोर्ट लिखाई की घटना दिनांक को वह उसके पिताजी ओर काका दुकान पर थे । तभी पुरानी रंजीश को लेकर आरोपी देवकरण उर्फ दल्ला चारण आया और उसके पिताजी ओर काका को जानते हुए जातिगत शब्दों का प्रयोग कर गालि गलोच करने लगा । जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ भी लोहे के पाइप से मारपीट की और कहा की आज तो बच गए किसी दिन जान से खत्म कर दूंगा। जिस आधार पर थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 112/2020 धारा 323, 294, 506, 34 भादवि एवं 3(1)(आई), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिसपर आरोपी ने अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, नीमच द्वारा आरोपी (1) देवकरण पिता संभुलाल चारण , उम्र-35 वर्ष, निवासी-आलोरी परवाड़ा तहसील- सिंगोली, जिला-नीमच का जमानत आवेदन खारिज किया गया।