नीमच। जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा पी.डी.एस. सरकारी चावल का अवैध भंडारित करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया। मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 17.07.2020 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा आरोपी राकेश अग्रवाल के गोदाम से प्रथम दृष्ट्या पी.डी.एस. के सरकारी चावल होने से जप्त किये थे, तथा आरोपी द्वारा भंडारित चावल के संबंध में कोई प्रमाण नही दिए जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना नीमच केंट पर अप.क्र. 116/2020 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम दर्ज किया गया। इसी प्रक्रम पर आरोपी द्वारा सत्र न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर से जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी राकेश पिता ग्यारसीलाल अग्रवाल, उम्र-36 वर्ष, निवासी-पंचवटी नगर, जिला-नीमच की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई।