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4 बोरे डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपीयों की जमानत खारिज।

neemuch headlines July 31, 2020, 1:54 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा कार से 4 बोरे अवैध डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 27.01.2020 को थाना रतनगढ़ की है। थाना रतनगढ़ पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान आरोपी के अधिपत्य वाले वाहन क्रमांक आरजे 23 टीए 1430 से चार कट्टे में कुल 79 किलोग्राम अवैध मादक पार्दथ डोडाचूरा जप्त किया था। आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 11/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। थाना रतनगढ़ द्वारा आरोपी मादुराम को विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी मादुराम पिता पुनाराम जाट, उम्र-28 वर्ष, निवासी-कोटडिया, जिला-पाली(राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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