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मोटरसाइकल से डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

neemuch headlines July 28, 2020, 12:40 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा मोटरसाइकल से अवैध डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया!

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 27.06.2020 को थाना जावद की है। थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान दो मोटरसाइकल आर. जे. 22 एच. 9626 एवं एम.पी. 44 एम. क्यु. 4560 को रोका गया, जिस पर आरोपीगण अजयपाल, शौकिन, प्रवीण, कारूलाल, अपने साथ कुल 52 किलोग्राम अवैध मादक पार्दथ डोडाचूरा ले जाते हुए जप्त किया था। आरोपीगण को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना जावद में अपराध क्रमांक 215/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया।

जिस पर आरोपी अजयपालसिंह द्वारा अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी अजयपालसिंह पिता भीमसिंह राजपुत, उम्र-27 वर्ष, निवासी- खुनीगुड़ा, जिला- पाली(राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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