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डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

neemuch headlines July 27, 2020, 5:52 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा अवैध डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 08.07.2020 को थाना जावद की है। थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान आरोपी के अधिपत्य वाले वाहन क्रमांक आरजे 09 जीए 5137 से 4 कट्टे में कुल 44 किलोग्राम अवैध मादक पार्दथ डोडाचूरा ले जाते हुए जप्त किया था। आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना जावद में अपराध क्रमांक 241/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। थाना जावद द्वारा आरोपी शंकरलाल को अपर सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी शंकरलाल पिता बिहारी बंजारा, उम्र-28 वर्ष, निवासी-गंगरार, जिला-चित्तौड़गढ़(राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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