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अफीम तस्करी के आरोपी की अग्रीम जमानत निरस्त।

neemuch headlines July 27, 2020, 5:49 pm Technology

नीमच। जसवंत सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा अफीम खरिदनें वाले की ओर से प्रस्तुत अग्रीम जमानत आवेदन का लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया। लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 26.06.2020 थाना-नीमच सिटी की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ सउनि. देवेन्द्र सिंह सेंगर को मुखबीर सूचना मिली थी, की केशव वेयर हाउस के सामने नया गांव हाईवे रोड नीमच से आरोपी पांचाराम व बजरंगलाल के कब्जे वाले वाहन ट्रक आरजे 21 जीबी 7841 से 50 किलोग्राम अफीम जप्त की गई।

जहां पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 238/2020, धारा 8/18 एडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण से पूछताछ करने पर अफीम जोधपुर के दीपक के माध्यम से नीमच के विपुल के यहां उतरवाना व विपुल से उक्त अफीम का पेमेंट करना बताया। जिस पर आरोपी विपुल द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय में अग्रीम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रीम जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर जसवंत सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा आरोपी विपुल पिता बंशीलाल अठवानी, उम्र-27 वर्ष, निवासी-सिंधी काॅलोनी, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत अग्रीम जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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