नीमच। एम ऐ देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा सब्जीयों के पीछे गौवंश भरकर वध हेतु ले जाने वाले वाहन का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किया गया। एडीपीओ विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 11.07.2020 को हरकियाखाल, नीमच की हैं। एएसआई ओमप्रकाश यादव को मुखबिर से सूचना से मिली थी की एक व्यक्ति महिंद्रा बोलेरो पिकअप एमपी 14 जीबी 1475 गाडी़ जिसमें नीला तिरपाल बंधा हैं व पीछे सफेद पारदर्शि थैलियों में लोकी भरी दिख रही हैं व अंदर पिकअप में अवैध रूप से गौवंश भरकर वध हेतु नीमच से धुलिया (महाराष्ट्र) ले जा रहे हैं। सूचना पर से हरकियाखाल पहुॅचे जहां नाकाबंदी की व उक्त नंबर के वाहन को रोका। जिसमें तलाशी लेने पर लोकी की सब्जीयों के पीछे देखा तो 6 बैल जिनके पैर में राशियाॅ बंधी थी व शरीर पर जगह-जगह से खून निकल रहा था। गौवंश को ठुस-ठुस कर क्रुरतापूर्वक भरा गया था। गौवंश की खरिदी-बिक्री के दस्तावेज नहीं होना बताया। पूछताछ करने पर बताया की वे गौवंश को खरीद कर धुलिया महाराष्ट्र वध हेतु ले जा रहे हैं। वाहन के संबंध में रजिस्ट्रेशन का पूछने पर मकसूद के नाम पर रजिस्टर होना बताया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जीरन पर अपराध क्रमांक 162/20, धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा जप्त वाहन के मालिक द्वारा सुपुर्दगी आवेदन प्रस्तुत किया। एम ऐ देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा जप्त वाहन मालिक मकसुद पिता जाकिर लक्कड़ मुलतानी, निवासी-मुलतानपुरा, जिला-मंदसौर की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन खारिज कर दिया।