नीमच। विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, नीमच द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट एवं गाली-गलौच करने वाले आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा। अपर लोक अभियोजक के.पी.एस झाला द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 01.07.2020 को थाना कुकडेश्वर की है। फरियादी लालाराम बागरी द्वारा थाना कुकडेश्वर में रिपोर्ट लिखाई की मेरे खेत पास तालाब निर्माण किया गया था। तो हम घर के ही लोग खेत से तालाब की मिट्टी हटा रहे थे तो आरोपीगण जिनका हमारे खेत के पास ही खेत हैं। हमारे पास आये और मुझे मां-बहन की गालिया देने लगे। मैंने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने मुझे जानते हुए जातिगत शब्दों का प्रयोग करे गालिया दी और कहा की इधर मत आना नहीं तो जान से खत्म कर देगे। मेरे मना करने पर आरोपीगण ने मेरे साथ लात-घुसो व थप्पडों से मारपीट की फिर आरोपीगण वहां से चले गये। जिस आधार पर थाना कुकडेश्वर में अपराध क्रमांक 108/2020 धारा 323, 294, 506, 34 भादवि एवं 3(1)(द)(ध), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। थाना कुकडेश्वर द्वारा आरोपीगण को अपर सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस द्वारा आरोपीगण का न्यायिक अभिरक्षा का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) रामेश्वर पिता नंदाजी गुर्जर, उम्र-60 वर्ष, (2) भगतराम पिता नंदाजी गुर्जर, उम्र-52 वर्ष, (3) रतनलाल पिता नंदाजी गुर्जर, उम्र-58 वर्ष तथा (4) पन्नालाल पिता भगतराम गुर्जर, उम्र-25 वर्ष सभी निवासीगण-देवरीआत्रि, थाना-कुकडेश्वर, जिला-नीमच की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।