नीमच। एम.ए.देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा देह व्यापार में लिप्त आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया। एडीपीओ विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.07.2020 को समय रात्रि 1 बजे के लगभग हाईवें स्थित ग्राम-चल्दु, नीमच की हैं। थाना अजाक नीमच पर पदस्थ निरीक्षक अनुराधा गिरवाल को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम-चल्दु के बाछड़ा डेरे में कुछ महिलायें हाईवे पर आने-जाने वाले लोगो को रोककर देह व्यापार करवा रही हैं, सूचना पर से मय फोर्स के गा्रम-चल्दु बाछड़ा डेरा पहुॅचे जहां पुण्टरों नेे मोबाईल टार्च से इशारा कर पुलिस को दबिश की सूचना दी, जिस पर मय फोर्स के उक्त मकानों की घेराबंदी कर मकानों से अनैतिक देह व्यापार में लीप्त महिलाओं तथा पुरूषों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया तथा जिनसे पुण्टरी नोट तथा अन्य आपत्तिजनक वस्तुऐं बरामद की गई तहकीकात की जाने पर आरोपीगण देह व्यापार में लिप्त पाये गये। जिससे आरोपीगण का कृत्य देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत आने से आरोपीगण को गिरफ्तार कर, मौके की कार्यवाही कर थाने लाया गया व थाना जीरन में अपराध क्रमांक 168/20, धारा 3, 4, 5 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
विवेक सोमानी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपीगण द्वारा अनैतिक रूप से देह व्यापार किया जा रहा था। जो कि एक गंभीर अपराध हैं।, इसलिए आरोपीगण को जमानत न दी जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण नंदनी (मंदसौर), रोमा (मनासा), रानी (मनासा), कल्पना (मनासा), पायल (मनासा), संजना (मनासा), टीना (मंदसौर), बिंदू (मनासा), काजल (मनासा), शोकत (हरियाणा), जुनेद (हरियाणा), शाहित (राजस्थान), हसन (मंदसौर), राहुल (मंदसौर), रेणु (राजस्थान), बुलबुल (राजस्थान), सलोनी (मनासा), खुशबु (मनासा), राधेश्याम (मंदसौर) की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।