नीमच। अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा भारी मात्रा में शराब निर्मित करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया। अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 29.10.2018 थाना-मनासा, नीमच की हैं। थाना मनासा में पदस्थ टीआई श्री किशोर कुमार को मुखबीर सूचना मिली थी, कुछ लोग शंभू के खेत के पास खाल के किनारे बड़ी मात्रा में कच्ची शराब निकाल रहे है। सूचना पर से पुलिस अधिकारी हमराह फोर्स के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे जहां पुलिस को आता देख आरोपीगण भागने लगे। जिनका पीछा करने पर तीन व्यक्ति पकडे गये तथा शेष खाल में कूदकर भाग गये। खाल के किनारे कच्ची शराब बनाने की भट्टी जलती हुई दिखी जहां पर काफी मात्रा में शराब से भरी हुई कैने प्राप्त हुई। पकडे़ गये व्यक्तियों से नाम पूछने पर प्रकाश, आकाश, रामनारायण व भागने वालों का नाम श्यामा, सुमित व संदीप बताया। आरोपीगण से शराब बनाने के लाईसेंस बाबत् पूछने पर नहीं होना बताया। मौके पर से 50 कैने भरी हुई तथा 10 केनों में लाहन तथा शराब बनाने के उपकरण जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जहां पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 518/2018, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण प्रकाश, आकाश, रामनारायण जमानत पर हैं तथा फरार आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर अधिनस्थ न्यायालय, के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया था, जिसके पश्चात् आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा भारी मात्रा में हाथ भट्टी की शराब को अवैध रूप निर्मित किया जा रहा था तथा आरोपी घटना दिनांक से फरार था, इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाये। अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी सुमित पिता सज्जन बाछड़ा, उम्र-21 वर्ष, निवासी-हाडीपिप्लीया, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।