मनासा। जिले मे लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी लालची दुकानदार आम जनता की जान से खिलवाड़ करने से बाज़ नहीं आ रहे है! होलसेलर बेच रहे एक्सपायरी डेट निकलने के बाद का सामान आखिर इनको प्रशासन का भय क्यों नही है! बाजार की लगभग सभी किराना दुकानों पर बिना नाम-पते, एक्सपायरी डेट और रेट की सूजी, मैंदा, नमकीन, नानखटाई, ड्राई फूड (सूखे मेवे) और अन्य वस्तुएं बेखोफ बेचीं जा रही है! वहीं हाेटलाें में चिप्स, नमकीन जैसी खाद्य सामग्रीया भी धड़ल्ले से बेची जा रही है। इससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। पहले भी कई बार कार्रवाईयां हुई है। कुछ समय निकलने के बाद स्थिति वापस पहले जैसी हो जाती है! एसे में आम लोगो की सेहत से खिलवाड़ कर एसे दूकानदार अपनी जेबे भरने में लगे हुए है! आम पैकिंग वाले नमकीन पर तो 6 महीने के भीतर उपयोग कर लेने की जानकारी चस्पा रहती है निर्माण की तारीख भी लिखी होती है लेकिन बिना जानकारी वाले रैपर को खराब होने के बाद भी लोग काे बेचे जा रहे हैं।
जानकारी छिपाना अपराध, 5 से 25 हजार रुपए तक लग सकता है जुर्माना:- पैकबंद वस्तु नियम 2011 का नियम 6 के उसमें पैक बंद वस्तु पर घोषणा लिखना जरूरी है। इसी तरह विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18 (1) के तहत भी पैकिंग पर जानकारी प्रिंट करने की जगह उसे छिपाना अपराध है। उल्लंघन करने पर 5 हजार रुपए से 25 हजार तक हाे सकती है जुर्माने की कार्रवाई।
इनका कहना:- खाद्य विभाग समय समय पर जिले में सभी जगहों पर कार्यवाही करता है, और शिकायतकर्ता की जानकारी भी गुप्त रखी जाती है, एसे में यदि कोई अमानक सामन की बिक्री कर रहा है तो यह पूर्णरूप से गलत है! आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई शीघ्र ही जिले में सभी जगहों पर उचित कार्यवाही की जाएगी! - संजीव मिश्रा, जिला खाद्य अधिकारी