नीमच। विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, नीमच द्वारा खटके दार चाकू से लोगो को डरानें वाले आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की गई। मीडिया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 20.07.2020 को दोपहर 1 बजे मूलचंद्र मार्ग, शराब दुकान के सामने, नीमच की हैं। थाना नीमच केंट के सहायक उपनिरीक्षक कैलाश सौलंकी को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति मूलचंद्र मार्ग, शराब दुकान के सामने खटके दार चाकू लेकर खूलेआम घूमकर प्रदर्शन कर रहा हैं, जिससे आम लोग भयभीत हो रहे हैं, पुलिस घटना स्थल पर पहुँची, जहाॅ एक व्यक्ति जोर-जोर से चिल्ला-चोट कर रहा था कि मैं किसी से स्मेक(पुडिया) मांगकर नहीं पीता हुॅ मैं तो अपनी जेब की पीता हुॅ। आज में एक-एक को देख लुगा। तभी वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। जिस पर आरोपी को हमराह फोर्स और राहगीर पंचान की मदद से पकड़ा व आरोपी से खटके दार चाकू जप्त किया, जो कि धारा 25 आम्र्स एक्ट का अपराध होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 322/20 धारा 25 आम्र्स एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार किये गये आरोपी को न्यायालय नीमच के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा आरोपी का जे0आर0 (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया गया। विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, नीमच द्वारा आरोपी इरफाॅन उर्फ कालू पिता रमजानी पठान, उम्र-22 वर्ष निवासी -खारीकुआ, थाना-नीमच केंट, जिला-नीमच की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की गई।