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हत्या करने वाले तीसरे आरोपी की द्वितीय जमानत निरस्त।

neemuch headlines July 23, 2020, 8:40 pm Technology

नीमच। जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा लोकडाउन में शराब पीने की बात को लेकर हत्या करने वाले तीसरे आरोपी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त की गई। अपर लोक अभियोजक इमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 21.04.2020 को सुबह 9 बजे ग्राम-चल्दू, नीमच की हैं। फरियादी बल्लू ने थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई की घटना दिनांक को वह तथा नरसिंह दोनों ग्राम चल्दू में मोटरसाईकल से घुम रहे थे तभी फरियादी का आरोपीगण कन्हैयालाल, बालूराम, अर्जुन व अन्य साथियों के साथ शराब पीने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर रात में आरोपी ने अन्य साथियों के साथ लठ्ठ व लात-घुसों से मारपीट कर नरसिंह मार डाला फिर आरोपीगण वहां से भाग गये। जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रमांक 105/2020 धारा 307, 302, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी बालूराम व अर्जुन का पूर्व में जमानत निरस्त की जा चूकी हैं। आरोपी कन्हैयालाल की ओर से अपर सत्र न्यायालय के समक्ष द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। इमरान खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा अन्य साथियों के साथ एकमत होकर मृतक के साथ लठ्ठ व लात-घुसों से मृत्यु कारित की हैं, इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाये। श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पिता जयराम बागरी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-ग्राम चल्दू, तहसील-जीरन, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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