जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा मंदिर में चाकू अड़ा कर लूट करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.11.2015 थाना रतनगढ़, नीमच की हैं। फरियादी धीरज कुमावत अपने साथियों सहित मंदिर में अखण्ड रामायण के पाठ में बैठा था तभी कुछ बदमाश आये तथा मंदिर में लूट करने लगे, उपस्थित लोगो द्वारा विरोध करने पर उक्त बदमाशों ने चाकू से उन्हे मार देने की धमकी दी, जिसके बाद आरोपीगण ने मंदिर में नगदी, मोबाइल आदि की डकैती कारित की। घटना स्थल पर पुलिस आ गई जिन्होंने आरोपीगण का पीछा किया तो आरोपीगण ने पुलिस बल पर पथराव किया तथा पुलिस अधिकारी को जान से मारने की नीयत से उन पर फायर किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना रतनगढ़ पर अपराध क्रमांक 235/15, धारा 395, 397, 148, 307, 149, 333/149 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी हरिसिंह को गिरफ्तार कर जावद न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा तर्क रखा कि आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर में चाकू की नोक पर लूट-पाट की है, तर्को से सहमत होकर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी हरिसिंह उर्फ गल्लू पिता बापूनाथ कालबेलिया, उम्र-40 वर्ष, निवासी रामाखेडी, थाना-सीतामउ, जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन खारिज किया गया।